सवाल : ~ बैंक, लॉकर में रखी वस्तुएं चोरी होने की स्थिति में क्या बैंक लॉकर में रखे सामान के हिसाब से मुआवजा देती है ?
जवाब :~नहीं। चूंकि बैंक को ग्राहक के लॉकर में रखे कीमती सामान के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, अतः चोरी या अन्य कारण से ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई अधिकतम, लॉकर के वार्षिक किराया के 100 गुना तक निर्धारित किया गया है। चाहे ग्राहक इससे ज्यादा की मांग करे।
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नोट - इस ब्लॉग पर एसबीआई के ग्राहकों के लिए नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
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