शनिवार, 1 फ़रवरी 2020

टैक्स पेयर्स के लिए 80C और 80D सेक्शन में छूट का लाभ न लेने का विकल्प

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स रेट में बदलाव तो किया है लेकिन इसमें एक पेंच भी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण में कहा है कि जो टैक्सपेयर्स डिडक्शन और छूट का फायदा नहीं लेंगे उन्हें ही इनकम टैक्स के नए रेट का फायदा मिलेगा।

क्या है नया रेट?

नए रेट के मुताबिक, 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको अब सिर्फ 10 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले इस पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।
अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो उस पर नए रेट के मुताबिक, अब 15 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले यह 20 फीसदी के दायरे में आता था। 
अब जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 10 लाख से 12.50 लाख रुपए है उन्हें नए रेट के हिसाब से 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। पहले उन्हें 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।
नए टैक्स रेट के मुताबिक, जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच है उन्हें अब 25 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले उन्हें 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।
अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
स्लैब                                    नया टैक्स            पुराना टैक्स
5 लाख रुपए तक                    टैक्स छूट             87A रिबेटके                                                                  साथ टैक्स नहीं

5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए    10%                 20%
7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए   15%               20%
10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए  20%              30%
12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए  25%              30%

15 लाख रुपए से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर 30% टैक्स लगेगा ।
m.moneycomtrol.com से साभार

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें